सीबीआई बनाम ममता बनर्जी: किसकी हार और किसकी जीत!

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सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को शारदा चिटफंड मामले की जांच में सहयोग का निर्देश देते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष शिलांग में पेश होने का आदेश दिया।

पंजाब केसरी पर छपी खबर के अनुसार, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि कुमार के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई फिलहाल नहीं की जाएगी, न ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

सीबीआई की ओर से पेश एटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल एवं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि कुमार शीर्ष अदालत के आदेश पर शारदा चिटफंड मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, साथ ही पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार भी इस मामले में हस्तक्षेप कर रही है।

उल्लेखनीय है कि रविवार को पश्चिम बंगाल पुलिस ने सीबीआई के अधिकारियों को उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वे शारदा चिट फंड प्रकरण की जांच के सिलसिले में साक्ष्यों के लिए कोलकाता पुलिस आयुक्त के कार्यालय गए थे।

कोलकाता पुलिस ने सीबीआई के अधिकारियों को जबरन हिरासत में ले लिया और उन्हें थाने ले गई। हालांकि कुछ समय बाद उन्हें छोड़ दिया गया।