यूपी के जेल में बंद विदेशी तबलीग जमाती किए जाएंगे रिहा

   

यूपी के सहारनपुर में 54 दिन बाद अस्थाई जेल में बंद विदेशी जमातियों को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद सभी को अंबाला रोड स्थित एक रिसोर्ट में रखा गया है, जहां पर पुलिस उनकी देखरेख करेगी। उधर, पुलिस-प्रशासन अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए रिवीजन फाइल करने की तैयारी कर रहा है।

जिले में कोरोना का संक्रमण फैलने के बाद विदेशी जमातियों को चिन्हित किया गया था। अलग-अलग देश के 57 विदेशी जमातियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। 21 अप्रैल को सभी विदेशी जमातियों को अस्थाई जेल भेज दिया गया था। नौ जून को कोर्ट ने विदेशी जमतियों के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। जिसके बाद 10 जून को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने विदेशी अधिनियम की धाराओं को खारिज करते हुए विदेशी जमातियों को धारा 188 के उल्लंघन का दोषी माना था। अदालत ने सभी को एक-एक माह की सजा सुनाई थी। जबकि सजा को जेल में बिताई अवधि में समायोजित कर दिया गया था। जिस कारण सजा की अवधि पूरी होने पर अदालत ने सभी की रिहाई के आदेश दिये थे। 11 जून को रिहाई के आदेश सहारनपुर जेल में पहुंच गये थे। जिसके बाद रिहाई की प्रक्रिया शुरू हुई थी। डा. वीरेश राज शर्मा, जेल अधीक्षक बताते हैं कि रिहाई के आदेश आने के बाद जेल में बंद सभी विदेशी जमातियों को रिहा कर दिया गया है। सभी को पुलिस की सुपुर्दी में दे दिया गया है।

डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी को रिहा कर पुलिस की देखरेख में रखने का निर्णय लिया गया था। शनिवार दोपहर करीब 12 बजे सभी विदेशी जमातियों को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहाई के बाद सभी को पुलिस की देखरेख में अंबाला रोड पर नकुड तिराहे के पास एक रिसोर्ट में रखा गया है।

अपील में जाने की तैयारी
विदेशी जमातियों को रिहा करने के बाद प्रशासन अब अपील में जाने की तैयारी कर रहा है। विदेशी जमातियों को विदेशी अधिनियम की धाराओं में बरी करने के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।

कहां के कितने नागरिक 
इंडोनेशिया—18
किर्गिस्तान—21
सूडान—4
मलेशिया—2
माली—–1
सीरिया—1
सऊदी अरब–1
मोरक्को–1
इजराईल–1
थाईलैंड–4
टयूनेशिया–1