कोर्ट ने पुलिस को दिया आदेश, कहा: ‘अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए!’

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हैदराबाद: चंद्रांगुट्टा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एमआईएम विधायक श्री अकबरुद्दीन ओवैसी को जिले में विधायक के भाषण के लिए पुलिस आयुक्त, करीम नगर द्वारा पहले ही क्लीन चिट दे दी गई थी।

पुलिस के निर्णय से नाखुश, श्री बी महेंद्र रेड्डी, वकील ने स्थानीय अदालत में एक याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में, उन्होंने अदालत से श्री ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश देने वाले एक आदेश को पारित करने का अनुरोध किया।

न्यायमूर्ति मजिस्ट्रेट सुश्री पी साई सुधा की याचिका पर सुनवाई के बाद, करीम नगर पुलिस को विधायक के खिलाफ जिले में किए गए कथित हिंसक भाषण के लिए मामला दर्ज करने का आदेश दिया।

उल्लेखनीय है कि 24 जुलाई को श्री ओवैसी ने करीम नगर जिले में एक जनसभा को संबोधित किया था जिसके खिलाफ भाजपा ने अपना विरोध दर्ज कराया और विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।