फेसबुक को थरूर के भेजे समन रोकने के लिए भाजपा का प्लान ए व बी तैयार (आईएएनएस एक्सक्लूसिव)

   

नई दिल्ली, 21 अगस्त । देश में उठे फेसबुक विवाद के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर को आईटी मामलों की संसदीय स्थायी समिति के चेयरमैन पद से हटाने की मांग उठी है। इस बीच थरूर की ओर से भाजपा सांसद के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिए जाने के बाद थरूर के कदमों को रोकने के लिए भगवा पार्टी दो योजनाओं के साथ तैयार है, जिसमें से पहला कदम पहले से ही गतिमान है।

चलिए प्लान बी के बारे में बात करते हैं। अगर प्लान ए वांछित परिणाम नहीं देता है, तो भाजपा की ओर से एक सितंबर को प्रस्ताव में बैकअप योजना निर्धारित करने की संभावना है, जब आईटी पर स्थायी समिति का पुनर्गठन होगा। फेसबुक के प्रतिनिधियों को अगले दिन शाम चार से 4.30 बजे के बीच तलब किया गया है। इस विषय पर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक/ऑनलाइन समाचार मीडिया प्लेटफार्मों के दुरुपयोग की रोकथाम नियम में किसी भी सदस्य को इस कदम पर सवाल उठाने और उस पर मतदान करने की अनुमति है।

समिति में शामिल 21 लोकसभा सदस्यों में से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 12 और एक सहयोगी सदस्य हैं। वहीं 10 राज्यसभा सदस्यों में से एक का निधन हो गया है और अब इनमें से केवल नौ बचे हैं। इन नौ में से भाजपा के तीन सदस्य हैं और एक नामित सदस्य का वोट मिलने की भी उम्मीद है।

भाजपा के 30 सदस्य पैनल में खुद के दम पर 15 सदस्य हैं। अगर यह सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) और एक मनोनीत सदस्य को अपने पाले में कर लेती है तो सत्तारूढ़ दल के पास 17 वोट होंगे। वोटिंग असामान्य नहीं है, यह देखते हुए कि पिछली बार व्हाट्सएप स्नूपिंग का मुद्दा सामने आया था, जिन्होंने प्रतिनिधियों को बुलाने का विरोध किया था। हालांकि, भाजपा ने वह राउंड गंवा दिया था। लेकिन इस बार, भाजपा ने अपने अंकगणित पर काम करना शुरू कर दिया है।

हालांकि लक्ष्य बी पर रुझान नहीं है। भाजपा के प्लान ए में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष थरूर को रोकना है, जिन्होंने समिति में फेसबुक के प्रतिनिधियों को दो सितंबर को समिति में समन दिया है।

समिति में थरूर के सहयोगी और थरूर के कदम के प्रति भाजपा के विरोध का सामना करते हुए, निशिकांत दुबे ने बिरला को पत्र लिखकर योजना ए के लिए प्रस्ताव तैयार किया है, जहां उन्होंने आचरण संबंधी नियम 283 को लागू करने का आग्रह किया है।

नियम कहता है कि स्पीकर (अध्यक्ष) समय-समय पर एक समिति के अध्यक्ष को ऐसे निर्देश जारी कर सकता है, जैसा कि स्पीकर प्रक्रिया और अपने काम के संगठन को विनियमित करने के लिए आवश्यक समझता है।

सरल शब्दों में कहें तो स्पीकर थरूर को रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं, अगर वह परिस्थिति के अनुसार सटीक बैठता है।

दुबे ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, समिति में किसी को भी बुलाने के लिए हस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी महासचिव होता है, जो लोकसभा अध्यक्ष और अध्यक्ष को रिपोर्ट करता है और किसी को रिपोर्ट नहीं करता है।

अध्यक्ष की इस अतिव्यापी शक्ति पर बल देते हुए, दुबे ने थरूर के कथित दुराचार के उदाहरणों का हवाला दिया है, जिसमें कथित रूप से समिति के सदस्यों को दरकिनार करना शामिल है।

कई भाजपा सदस्यों ने हालांकि स्वीकार किया है कि थरूर को हटाना स्पीकर के लिए भी आसान काम नहीं है।

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