कोविड-19 को लेकर दफ्तर और कार्यस्थलों के लिए दिशानिर्देश जारी!

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दफ्तरों और कार्यस्थलों को अब कोरोना संक्रमण के मामले पाए जाने के बाद भी बंद या सीला नहीं किया जाएगा।

जागरण डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शनिवार को जारी नए दिशानिर्देशों के मुताबिक दफ्तर या कार्यस्थल को अच्छी तरह से संक्रमण मुक्त करने के बाद दोबारा वहां काम शुरू किया जा सकेगा।

कार्यस्थलों पर कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मंत्रालय ने ये नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। वहीं कार्मिक मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को कार्य दिवसों में कार्यालय में मौजूद रहने के निर्देश जारी किए हैं।

नए दिशानिर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि अगर दफ्तर में एक या दो कर्मचारी संक्रमित पाए जाते हैं तो वो जिस जगह पर बैठते हैं और 48 घंटे के दौरान दफ्तर में जहां-जहां गए हैं, सिर्फ उन्हीं इलाकों को पूरी तरह से संक्रमण मुक्त करने की जरूरत होगी।

अगर कार्यस्थल पर संक्रमण के ज्यादा मामले मिलते हैं तो पूरे ब्लॉक या बिल्डिंग को संक्रमण मुक्त करना होगा।

चूंकि, दफ्तरों में कर्मचारियों के काम करने की जगह, कॉरिडोर और सीढि़यां, लिफ्ट, पार्किग स्थल, कैंटीन या कैफेटेरिया, बैठक कक्ष और कांफ्रेंस हाल नजदीक होते हैं, इससे इन स्थलों से अधिकारियों, कर्मचारियों और आने-जाने वालों के बीच संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा होता है।

इसलिए यह जरूरी है कि अगर कोरोना संक्रमण का कोई संदिग्ध मामला नजर आता है तो उसके प्रसार को रोकने के लिए समय से और त्वरित कदम उठाए जाएं।

चूंकि, दफ्तरों में कर्मचारियों के काम करने की जगह, कॉरिडोर और सीढि़यां, लिफ्ट, पार्किग स्थल, कैंटीन या कैफेटेरिया, बैठक कक्ष और कांफ्रेंस हाल नजदीक होते हैं, इससे इन स्थलों से अधिकारियों, कर्मचारियों और आने-जाने वालों के बीच संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा होता है।

इसलिए यह जरूरी है कि अगर कोरोना संक्रमण का कोई संदिग्ध मामला नजर आता है तो उसके प्रसार को रोकने के लिए समय से और त्वरित कदम उठाए जाएं।

नए दिशानिर्देशों में यह भी साफ-साफ कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में सभी दफ्तर बंद रहेंगे, सिर्फ मेडिकल और आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी।

इसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित दफ्तर खोलने की अनुमति होगी।

देश में कोरोना संक्रमण के मामले घट रहे हैं, लेकिन किसी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसको देखते हुए मंत्रालय ने कहा है कि दफ्तरों और कार्यस्थलों पर जहां तक संभव हो दो गज यानी छह फीट की दूरी बनाए रखनी होगी।

हर समय मास्क पहनना होगा और समय-समय पर कम से 20 से 40 सेकेंड तक हाथ धोते रहना होगा। थर्मल स्‍क्र‍िनिंग जरूरी कार्यस्थलों में कर्मचारियों को नियमित तौर पर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करना होगा।

दफ्तर में प्रवेश करने से पहले हर किसी की थर्मल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। दफ्तर के बाहर सैनिटाइजर की भी व्यवस्था होनी चाहिए। बिना लक्षण वाले कर्मचारियों और आगंतुकों को ही प्रवेश दिया जाना चाहिए।