दिल्ली की अदालत ने आठ तबलीगी जमात के सदस्यों को आरोपमुक्त किया!

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दिल्ली की एक अदालत ने कोविड-19 संबंधी सरकार के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने के मामले में सोमवार को 14 देशों के 36 नागरिकों के खिलाफ आरोप तय किए और आठ अन्य को आरोपमुक्त कर दिया। 

 

इंडिया डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, अदालत ने 36 विदेशियों के खिलाफ आरोप तय करते हुए कहा कि गवाहों के बयानों, खासकर स्वास्थ्य अधिकारियों के बयान से पहली नजर में यह पता चलता है कि भौतिक दूरी के नियम का पालन नहीं किया गया।

 

 

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहिना कौर ने भारतीय दंड संहिता, आपदा प्रबंधन कानून और महामारी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत 36 विदेशी नगारिकों के खिलाफ आरोप तय किए।

 

अदालत ने छह देशों के आठ विदेशी नागरिकों को किसी रिकॉर्ड या उनके खिलाफ कोई विश्वसनीय सामग्री न होने के कारण सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।

 

आरोमुक्त किए गए आठ लोगों में से दो इंडोनेशिया से, एक किर्गिस्तान से, दो थाईलैंड से, एक नाइजीरिया से, एक कजाकिस्तान से और एक व्यक्ति जॉर्डन से है।

 

अदालत ने इन लेगों को आरोपमुक्त करते हुए कहा कि समूचे आरोपपत्र और अन्य दस्तावेजों को देखने के बाद पता चलता है कि ये लोग उस अवधि में मरकज के कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे।