जुबली हिल्स रेप केस: कोर्ट ने दूसरी बार आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

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जुबली हिल्स सामूहिक बलात्कार मामले में कथित रूप से शामिल नाबालिग आरोपी को एक और निराशा का सामना करना पड़ा जब किशोर न्याय बोर्ड ने दूसरी बार जमानत याचिका खारिज कर दी।

जून के आखिरी हफ्ते में आरोपी नंबर दो, तीन और पांच के वकीलों ने जमानत के लिए दूसरी बार नए सिरे से याचिका दायर की है.

बचाव पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया था कि चूंकि मामले में अधिकांश जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए आरोपी व्यक्तियों को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

लेकिन जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने बोर्ड को अवगत कराया कि सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और जांच अभी प्रारंभिक चरण में है इसलिए आरोपी व्यक्तियों को जमानत देने से मामले की जांच में बाधा आएगी।

पुलिस द्वारा दायर काउंटर पर विचार करते हुए किशोर न्याय बोर्ड ने जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।

पुलिस द्वारा जमानत याचिका का कड़ा विरोध करने के बाद 22 जून को किशोर न्याय बोर्ड ने चार नाबालिग आरोपियों की जमानत खारिज कर दी।

पांच नाबालिग आरोपी सैदाबाद के जुवेनाइल होम फॉर बॉयज में नजरबंद हैं और एक अन्य प्रमुख आरोपी सादुद्दीन मलिक चंचलगुडा सेंट्रल जेल में बंद है।