कर्नाटक में भी लागू हो सकता है लव जिहाद कानून!

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कर्नाटक के गृह मंत्री बासवराज बोम्मई ने गुरुवार को कहा कि राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू किया जाएगा।

 

अमर उजाला पर छपी खबर के अनुसार, अधिकारियों को इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश में जारी अध्यादेश के बारे में जानकारी जुटाने का निर्देश दिया गया है।

 

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश ने जबरन या फर्जी धर्मांतरण के खिलाफ हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया है, जो 10 साल तक की कैद की सजा और 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान करता है।

 

लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल दक्षिणपंथी कार्यकर्ता उन घटनाओं के लिए करते हैं, जिसके तहत प्रेम संबंध के बहाने हिंदू लड़की का इस्लाम में धर्मांतरण करा दिया जाता है।

 

बोम्मई ने कहा, ‘जब उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्यप्रदेश की सरकारों ने इस पर विचार शुरू कर दिया है, तो हमने भी इस बारे में सोचना शुरू कर दिया कि इसे कैसे सुनिश्चित किया जाए कि दबाव या बलप्रयोग (धर्मांतरण में) का इस्तेमाल किया जाता है, यह मुख्य चीज है।’

 

 

उडुपी में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने हाल ही में इस सिलसिले में एक अध्यादेश जारी किया है और कर्नाटक के अधिकारियों को इसकी एक प्रति हासिल करने का निर्देश दिया गया है।

 

उन्होंने कहा, ‘अन्य राज्यों की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी जुटाने के बाद कर्नाटक में भी हम निश्चित तौर पर लव जिहाद के खिलाफ एक कानून लागू करेंगे। मुख्यमंत्री ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी है।’

 

पिछले महीने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा था कि सरकार प्रेम और विवाह के नाम पर धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगी।

 

भाजपा के प्रदेश प्रमुख नलिन कुमार कतिल ने भी बुधवार को कहा कि कर्नाटक में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लागू किया जाएगा।

 

हालांकि, कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री जेसी मधुस्वामी ने मंगलवार को कहा था कि इसके खिलाफ कानून लाने का अभी सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।