मथुरा कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद को स्थानांतरित करने की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी!

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मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि से संबंधित 13.37 एकड़ जमीन विवाद को लेकर वादी केशवदेव महाराज की ओर से अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने शुक्रवार को भी सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा बनोदिया की अदालत में अमीन कमीशन को मौके पर शाही ईदगाह भेजने की मांग की।

अमर उजाला पर छपी खबर के अनुसार, इसका प्रतिवादी पक्ष शाही मस्जिद ईदगाह के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने विरोध किया।

तनवीर अहमद और दूसरे प्रतिवादी श्रीकृष्ण जन्मस्थान के सचिव कपिल शर्मा के अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल ने भी अदालत से अमीन कमीशन के प्रार्थना पत्र की प्रति मांगी। अदालत ने केस में नौ मार्च की तारीख तय की है। उधर, हिन्दू आर्मी के दावे के केस में अदालत ने एक बार फिर वाद को दर्ज करने के प्रश्न पर आदेश को सुरक्षित कर लिया है।

आठ फरवरी को ठाकुर केशवदेव को वादी बनाकर श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति समिति के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत से अमीन कमीशन को मौके पर मौजूद शाही ईदगाह मस्जिद की दीवारों पर लगी पच्चीकारी व अन्य अवशेषों की अमीन कमीशन के माध्यम से रिपोर्ट मंगाने की मांग की थी।

अदालत ने इसकी सुनवाई के लिए 19 फरवरी तय की थी। शुक्रवार को उनके अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने अदालत में अमीन कमीशन भेजकर रिपोर्ट की मांग की गई।

जिसका अदालत में मौजूद प्रतिवादी पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने मौखिक रूप से विरोध किया गया। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें अभी तक इस संबंध में कोई सूचना ही प्राप्त नहीं है।

लिहाजा उन्हें अमीन कमीशन भेजने संबंधी प्रार्थना पत्र की प्रति उपलब्ध कराई जाए।

अदालत में मौजूद अन्य प्रतिवादी श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव कपिल शर्मा के अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने भी अदालत से इसकी लिखित प्रति मांगी।

अदालत ने कमीशन के मुद्दे पर दोनों का पक्ष सुनने के लिए नौ मार्च की तारीख तय की है। वादी एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अब अमीन कमीशन पर नौ मार्च को सुनवाई होगी।

उधर, हिन्दू आर्मी चीफ मनीष यादव के दावे पर अदालत द्वारा शुक्रवार को भी कोई निर्णय नहीं दिया गया। वादी ने बताया कि अदालत ने शनिवार के लिए निर्णय सुरक्षित रखा है।