नए कानून के तहत किसी व्यक्ति विशेष को भी आतंकी घोषित किया जा सकता है!

   

केंद्रीय गृह मंत्रालय की घोषणा के बाद आतंकवाद के खिलाफ नया कानून यूएपीए बुधवार से लागू हो गया। नए कानून के तहत किसी व्यक्ति विशेष को भी आतंकी घोषित किया जा सकता है और उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है।

अमर उजाला पर छपी खबर के अनुसार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम (संशोधन) कानून 2019 को 14 अगस्त से लागू कर दिया गया। इस कानून में किसी व्यक्ति के आतंकी घोषित होने के बाद उसके यात्रा करने पर भी पाबंदी का प्रावधान है।

इसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक को आतंकी घोषित व्यक्ति की संपत्ति को जब्त करने की शक्ति दी गई है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस कानून को 8 अगस्त को अपनी मंजूरी दे दी थी। उसके बाद लोकसभा ने इस बिल को 24 जुलाई और राज्यसभा ने 2 अगस्त को पारित कर दिया था।