नोहरा शेख अब रिहा होने के बाद जमाकर्ताओं का भुगतान करना चाहती हैं!

   

हैदराबाद: हीरा ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ की चेयरपर्सन, नोहरा शेख ने बुधवार को उच्च न्यायालय से अपील की कि उसे जेल से रिहा किया जाए ताकि वह हीरा समूह के जमाकर्ताओं को बकाया भुगतान कर सके और कहा कि वह अंतिम पैसा भुगतान करने के लिए तैयार है।

यह बताते हुए कि उसने जमाकर्ताओं को धोखा देने के बारे में कभी नहीं सोचा था, सुश्री नोहेरा ने अपने वकील के माध्यम से, अदालत को एक प्रतिवेदन दिया कि वह जेल से छूटने के तीन महीने के भीतर जमाकर्ताओं को बकाया राशि का भुगतान करेगी।

न्यायमूर्ति घंडिकोटा श्री देवी, नोहेरा और हीरा गोल्ड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तीन याचिकाओं के साथ काम कर रही थीं, जिसमें कहा गया था कि राज्य पुलिस को जांच करने और उसे हिरासत में लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार की एजेंसी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस कंपनी अधिनियम के नियमों के तहत जांच कर रही थी।

सुश्री नोहेरा शेख ने शिकायत की कि उन्हें 15 अक्टूबर, 2018 से तेलंगाना पुलिस ने जानबूझकर जेल में बंद कर दिया था और विभिन्न स्थानों पर विभिन्न शिकायतों के साथ एक के बाद एक कई मामलों में उन्हें डाला गया।