SBI ने गैर-घरेलू शाखाओं में नकद निकासी की सीमा बढ़ाई

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भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने गैर-घरेलू शाखाओं में अपने ग्राहकों के लिए चेक और निकासी फॉर्म के माध्यम से नकद निकासी की सीमा बढ़ा दी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता ने एक ट्वीट में कहा, “इस महामारी में अपने ग्राहकों का समर्थन करने के लिए, एसबीआई ने चेक और निकासी फॉर्म के माध्यम से गैर-घरेलू नकद निकासी की सीमा बढ़ा दी है।”

बचत बैंक पासबुक के साथ निकासी फॉर्म के माध्यम से स्वयं के लिए नकद निकासी की संशोधित सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति दिन कर दिया गया है।

इसके अलावा, एक ग्राहक द्वारा चेक के माध्यम से अपने लिए नकद निकासी की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है।

थर्ड पार्टी कैश विदड्रॉल के मामले में बैंक ने डेली अपर लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है। तीसरे पक्ष के लिए केवल चेक के माध्यम से निकासी की अनुमति होगी और निकासी फॉर्म के माध्यम से नकद भुगतान की अनुमति नहीं होगी।

बैंक ने कहा कि चेक का उपयोग करने वाले किसी तीसरे पक्ष द्वारा नकद निकासी के लिए संबंधित तीसरे पक्ष के केवाईसी की आवश्यकता होगी।

ट्वीट में यह भी उल्लेख किया गया है कि संशोधित सीमा 30 सितंबर तक लागू रहेगी।