शाहिन बाग आंदोलन: सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा बयान!

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दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए और एनआरसी के विरोध में महीने भर तक सड़क बंद कर प्रदर्शन करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है।

 

हरिभूमी पर छपी खबर के अनुसार, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सड़क पर धरने के मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि सड़क घेर कर आप किसी भी सार्वजनिक स्थल को अनिश्चितकाल तक बंद नहीं कर सकते हैं।

 

इस तरह के प्रदर्शन स्वीकार्य नहीं हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शाहीन बाग में हुए धरने प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन स्वीकार्य नहीं हैं।

 

साथ ही अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि प्रशासन को सड़क पर रास्ता जाम कर रहे प्रदर्शनकारियों को हटाना चाहिए था। अधिकारियों को किसी भी तरह के आदेश का इंतजार नही करना चाहिए।

 

शाहीन बाग प्रदर्शन से कोई हल नहीं निकला सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं किया जा सकता।

 

एक कानून के दायरे में काम किया जाना चाहिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों द्वारा दिल्ली के शाहीन बाग में एक सड़क जाम मामले पर टिप्पणी की।

 

न्यायमूर्ति एसके कौल की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि असंतोष और लोकतंत्र हाथ से चले जाते हैं, लेकिन निर्धारित जगह पर विरोध प्रदर्शन किया जाना चाहिए।

 

कोर्ट ने कहा कि शाहीन बाग आंदोलन एक विरोध के रूप में शुरू हुआ। लेकिन यात्रियों को असुविधा हुई। सोशल मीडिया पर कई तरह की चीजें दिखीं और शाहीन बाग में ऐसा ही देखा गया था।

 

कोर्ट ने कहा कि राजधानी में अलग-अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। लेकिन शाहीन बाग ने कोई हल नहीं निकाला।