यूपी: नये धर्मान्तरण कानून के तहत दो भाईयों को कोर्ट ने रिहा करने के आदेश दिए!

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उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने धर्मांतरण (निषेध) कानून के तहत इस महीने गिरफ्तार किए गए दो भाइयों की रिहाई का आदेश दिया है।

इंडिया डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

एक हिंदू महिला से अपनी शादी का पंजीकरण कराने के लिए मुरादाबाद में पंजीयक कार्यालय जाने के बाद चार दिसंबर को एक मुस्लिम युवक और उसके भाई को गिरफ्तार किया गया था। लड़की के घरवालों ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी।

बजरंग दल के कार्यकर्ता एक कथित वीडियो में दंपत्ति से यह पूछते नजर आ रहे हैं कि क्या महिला ने जिलाधिकारी कार्यालय में धर्म परिवर्तन की अपनी मंशा को लेकर नोटिस दिया था, जैसा कि नए अध्यायदेश में प्रावधान है।

अभियोजन अधिकारी अमर तिवारी ने कहा कि कांठ पुलिस द्वारा सौंपी गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राशिद और उसके भाई सलीम द्वारा जबरन धर्मांतरण कराए जाने के आरोपों से पिंकी के इनकार के बाद उन्हें इस मामले में कोई साक्ष्य नहीं मिले, जिसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जेल से दोनों की रिहाई के आदेश दिए।

जिला कारागार के जेलर, मनीष ने कहा कि उन्हें रिहाई के आदेश प्राप्त हो गए हैं और दोनों को आज रिहा कर दिया जाएगा.इस बीच, सास का आरोप है कि सरकारी आश्रय गृह में प्रताड़ना के बाद पिंकी का गर्भपात हो गया।