वक्फ़ बोर्ड की जमीन के मामले में धोखाधड़ी, दो लोगों के खिलाफ़ केस दर्ज!

   

पुलिस ने वक्फ बोर्ड की जमीन की खरीद-फरोख्त में 52 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में दो व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

 

हरिभूमी पर छपी खबर के अनुसार, पुलिस को दी शिकायत में बिशनगढ़ गामडी कैथल के जंग बहादुर ने आरोप लगाया है कि उसका गोहरा गांव के बलकार सिंह और खेड़ी गुलाम अली के हरदीप के साथ जान पहचान थी।

उसने बताया कि उसके दोस्त सीवन के अरनव मेहता को अपना काम शुरू करने के लिए कैथल शहर से कुछ दूरी पर जमीन की आवश्यकता थी।

इस बारे बलकार सिंह को पता चल गया बलकार सिंह ने उसे कहा कि उसकी सीवन में कुछ जमीन पड़ी है। उसकी मलकियत वक्फ बोर्ड की है और उस पर उसका कब्जा है।

आरोपी ने कहा कि वह उस जमीन को वक्फ बोर्ड से उसके नाम ट्रांसफर करवा देगा। अरनव मेहता और बलकार सिंह के बीच जमीन का सौदा तय हो गया और 14 नवंबर 2018 को इस बारे में इकरारनामा भी लिखा गया ।

उसी दिन उसने व अरनव मेहता ने बलकार सिंह को 25 लाख की राशि बयाना के तौर पर दे दिए। बलकार सिंह ने कुछ दिन बाद उसे कहा कि उसे और पैसे की आवश्यकता है तो वह प्रार्थी से दो बार पैसे ले गया।

इसी प्रकार से बलकार सिंह के लड़के पाला राम ने उससे 27 लाख की राशि ले ली। निर्धारित समय के बावजूद भी शिकायतकर्ता ने उपरोक्त जमीन को उनके नाम नहीं करवाया।

उन्होने आप जाकर जमीन पर कब्जा ले लो जमीन खाली पड़ी है। जब वे मौके पर गए तो वहां पर खेड़ी गुलाम अली का हरदीप सिंह बैठा था। उसने कहा कि यह जमीन उसकी है तथा उसने बलकार सिंह से उक्त जमीन को ले ली है।

इसे लेकर जब वे हरियाणा वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से मिले तो अधिकारियों ने कहा कि बलकार सिंह उपरोक्त जमीन को बेच नहीं सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसे कम रेट में जमीन देने के सब्जबाग दिखाते हुए उससे व अरनव मेहता से 52 लाख की राशि हड़प ली है।

जब उन्होंने आरोपियों से राशि वापस देने की मांग की तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। शहर पुलिस के एएसआई कुलदीप सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।