लाइव अपडेट: हिजाब विवाद पर फैसला सुनाएगा कर्नाटक हाई कोर्ट

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कर्नाटक हाई कोर्ट सोमवार को हिजाब विवाद पर फैसला सुनाएगा। मामले की जांच के लिए गठित विशेष पीठ फैसला पढ़कर सुनाएगी।

एहतियात के तौर पर पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दक्षिण कन्नड़, कलबुर्गी और शिवमोग्गा जिलों में सोमवार को स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है।

अधिकांश जिलों ने शिक्षण संस्थानों के आसपास के क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने सोमवार से सात दिनों के लिए पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन, समारोहों और सभाओं को प्रतिबंधित करते हुए निषेधाज्ञा जारी की है।

लाइव अपडेट :
सुबह 11:00 बजे: प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
सुबह 10:45 बजे: कोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को वर्दी लिखने का अधिकार है।


सुबह 10: 40 बजे: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लामी आस्था का आवश्यक धार्मिक अभ्यास नहीं है


सुबह 10:30 बजे: उडुप्पी और राज्य के अन्य जिलों में धारा 144 लागू

उडुप्पी और राज्य के अन्य जिलों में धारा 144 लागू
उडुपी प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की छह छात्राओं के विरोध के रूप में शुरू हुआ हिजाब विवाद एक बड़े संकट में बदल गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है।

मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति जयुननेसा मोहियुद्दीन खाजी की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की रोजाना सुनवाई की।

इस फैसले से देश में एक मिसाल कायम होने और गंभीर असर होने की उम्मीद है।